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अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने एफिलिएटेड अल्पसंख्यक कॉलेज के लिए भी निर्देश जारी किए हैं, कागज पर स्टूडेंट्स को दिखाने वाले एफिलेटेड अल्पसंख्यक कॉलेज को रद्द करने का भी आदेश दिया गया है, केके पाठक ने शिक्षकों की शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों उपस्थिति की जानकारी की भी मांग की है, शिक्षा अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने कुलपतियों को कहा है कि सभी मान्यता प्राप्त कॉलेज के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों का अटेंडेंस सीट दोपहर तीन बजे तक शिक्षा विभाग को भेजे, अंगीभूत डिग्री कॉलेज के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों का अटेंडेंस को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
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अटेंडेंस सीट उपलब्ध नहीं किए जाने पर कार्रवाई करने की बात कही गई है, दरअसल बिहार में कुल 227 एफ्लिएटेंड कॉलेज हैं, इन कॉलेज पर के के पाठक के आदेश की तलवार खींच गई है, केके पाठक ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को यह भी निर्देश दिया है कि वे एमजेएमसी केस को निपटारा कराए, इसके लिए उन्होंने 22 जुलाई का डेडलाइन दिया, शिक्षा अपर मुख्य सचिव ने कुलपतियों को कहा है कि कोर्ट से जुड़ी एमजेएमसी केस का निपटारा अनिवार्य रूप से करें, एमजेएमसी का निपटारा नहीं किए जाने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
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शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक ने सूबे के 80 हजार सरकारी स्कूल हेड मास्टर और प्रभारी प्रधानाध्यापक के वित्तीय प्रबंधन कार्य के लिए नया गाइडलाइन जारी किया है, यह गाइडलाइन 14 पेज का है, नएगाइड लाइन में कहा गया है कि स्कूल के बैंक खाते कितने और किस प्रकार के हैं, बैंक खाते कैसा हो इसको लेकर नियम तय किए गए हैं, नए गाइडलाइन को शिक्षक ट्रेनिंग मे शामिल किए जाने को कहा गया है।
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