Youth sentenced to death for raping and murdering a minor girl
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स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की सजा की बिंदु पर दो सिद्ध आरोपित बने सिमराहा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर छर्रापट्टी टोला निवासी किशनलाल दास की 21 वर्षीय पुत्र अमर कुमार की उपस्थिति में सुनवाई पुरी की तथा उक्त सिद्धदोष आरोपित को सभी साक्ष्य के आधार पर धारा 376(डी) (बी), 302 तथा 201 सहित पोक्सो एक्ट की धारा-चार के तहत दोषी करार दिया तथा आरोपित की जमानत सुविधा को समाप्त करते हुए उसे न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया।
जानकारी के अनुसार घटना दो वर्ष पूर्व की है पीड़ित छात्रा अपने नानी के यहां रहती थी, घटना 5 अगस्त की रात 10 बजे से 6 अगस्त 2019 के बीच की है, पीड़िता अपनी नानी के साथ गांव में नागपंचमी के उपलक्ष में लगे बिषहरी स्थान पर पूजा स्थल पर लगे मेला देखने गई थी, जिसके बाद से ही पीड़िता लापता थी, परिवार वालों ने काफी खोजबीन की लेकिन फिर भी उसका पता नहीं चल सका
जिसके बाद 6 अगस्त को प्राप्त सूचना पर पीड़िता का शव विषहरी स्थान के समीप सड़क किनारे पाया गया, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम करने के बाद दुष्कर्म की घटना की पुष्टि हुई थी, कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया की आरोपित को पोक्सो एक्ट की धारा-4 के प्रकाश में उसे केवल दोषसिद्ध करार दिया और उसे भादवि की धारा-376
(डी) (बी) में दंडित होने के कारण बडे दंड से उक्त आरोपित सुसज्जित है।