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चुनाव के दौरान गलत शपथ पत्र दाखिल करने के आरोप में हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव पर प्राथमिकी दर्ज

विधायक तेज प्रताप यादव

Bihar: पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व हसनपुर विधानसभा के राजद विधायक तेज प्रताप यादव के विरुद्ध रोसड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, वर्ष 2020 में संपन्न विधानसभा चुनाव के दौरान गलत शपथ पत्र दाखिल करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्राथमिकी संख्या 419/21 दर्ज कराई गई है, आयोग द्वारा जारी आदेश तथा निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर प्रभारी डीसीएलआर रोसड़ा एसडीओ बृजेश कुमार के आवेदन पर यह कार्रवाई की गई है, दर्ज प्राथमिकी में तेज प्रताप यादव को अचल संपत्ति छिपाने के आरोप में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 (क) के तहत आरोपित किया गया है।

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विधायक तेज प्रताप यादव
विधायक तेज प्रताप यादव

जानकारी के अनुसार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उक्त शिकायत को भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया था, आयोग ने इस मामले को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को सौंपते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश जारी किया है, बोर्ड द्वारा दी गई तथ्यों की सूचना के अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2015 और 2020 के लिए दाखिल शपथ पत्रों के बीच चल अचल संपत्तियों में 82 लाख 40 हजार 867 की वृद्धि होना बताया गया जबकि वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2016-20 तक आयकर वितरण के हिसाब से कुल आय सिर्फ 22 लाख 76 हजार 220 ही बनती है।

इससे साफ होता है कि 2020 के निर्वाचन के शपथ पत्र में उल्लेखित परिसंपत्तियां मेल नहीं खाती, इस मामले में आयोग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 3 सप्ताह के अंदर उत्तर देने का निर्देश हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव को दिया गया, निर्धारित अवधि में उत्तर नहीं देने के पश्चात इन पर कार्रवाई की गई है।

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