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भभुआ कोर्ट ने 3 आरोपियों को हत्या मामले में सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Bihar: कैमूर जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रह है, जंहा पूर्व के गोली हत्याकांड मामले में भभुआ कोर्ट के द्वारा 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, यह सजा भभुआ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम प्रमोद कुमार पांडेय की अदालत में सुनाई गई है एवं 20-20 हजार रुपये तीनों पर अर्थदंड के रूप में जुर्माना लगाया गया है।  आरोपियों में कुदरा थाना क्षेत्र के फकराबाद गांव निवासी अनूप तिवारी पिता राममूरत तिवारी, बलदाऊ चौबे पिता स्वर्गीय अनिल कुमार चौबे एवं विशु चौबे पिता रामानंद चौबे शामिल है। जानकारी देते हुए भभुआ कोर्ट के अधिवक्ता कमल नारायण सिंह ने बताया कि 20 मार्च 2019 को होलिका दहन के दिन कुदरा थाना क्षेत्र के फकराबाद निवासी उदय शंकर पांडेय का तीन व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया था।

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NS Newsदरसल मृतक हत्या वाले दिन पुसौली बाजार से बच्चों के लिए पटाखा खरीद कर फकराबाद घर जा रहा था। उसी दौरान  फकराबाद के दुर्गा मंदिर के पास पहले से घात लगाकर बैठे अनूप तिवारी, बलदाऊ चौबे और विशु चौबे के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। जिसके बाद मृतक के परिजनों द्वारा कुदरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया था, जिस मामले में आज भभुआ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम प्रमोद कुमार पांडेय की अदालत में तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है एवं तीनों अभियुक्तों पर 20 हजार रुपए अर्थदंड तथा 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अनूप तिवारी को 5 वर्ष का सजा सुनाया गया है, मृतक उदय शंकर पांडेय को देसी कट्टा से तीन गोली मारा गया था। इस हत्या का कारण यह था की अनूप तिवारी, विशू चौबे एवं बलदाऊ चौबे शराब का कारोबार करते थे

इन लोगों के द्वारा 76 पेटी शराब कुदरा पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया था। इसकी जाति सूची के गवाह में उदय शंकर पांडे थे, एवं पूर्व में बघेल हाई स्कूल में गांव के ही लड़की के छेड़खानी का विरोध करने के कारण उदय शंकर पांडे को गोली मारकर हत्या कर दिया गया था, वही इस हत्याकांड के अनुसंधान करता कुदरा थानाध्यक्ष उदय भानु सिंह थे, मृतक के पिता अक्षयवर पांडे इसके सूचक थे अनूप तिवारी के दोष स्वीकारोन में हत्या के प्रयुक्त कट्टा अभय सिंह के पास से कुदरा के एक लाइन होटल से बरामद किया गया था, वहीं उन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता संतोष कुमार पांडे को रखे थे। जहां सरकार के अधिवक्ता मीना श्रीवास्तव ने अपना पद मजबूती सपोर्ट में रखें इसके बाद तीनों पर कार्रवाई करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

 

 

 

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