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PM पोषण योजना में लापरवाही पर रामपुर के स्कूल के प्रभारी प्रधान शिक्षक निलंबित, दो बार के निरीक्षण में सामने आईं अनियमितताएं

रामपुर के स्कूल में लापरवाही पर प्रधान शिक्षक निलंबित, विभागीय जांच शुरू

Bihar: कैमूर, विद्यालय संचालन और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कथित लापरवाही को लेकर शिक्षा विभाग ने रामपुर प्रखंड में बड़ी कार्रवाई की है। न्यू प्राथमिक विद्यालय दुबौली के प्रभारी प्रधान शिक्षक संतोष कुमार को जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विभाग ने निलंबन के साथ उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू करने का भी निर्देश दिया है। निलंबन की कार्रवाई विद्यालय के निरीक्षण के दौरान सामने आई अनियमितताओं और पीएम पोषण योजना के संचालन में कथित उदासीनता को आधार बनाकर की गई है। निलंबन अवधि के दौरान संतोष कुमार का मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, चैनपुर के कार्यालय में निर्धारित किया गया है।

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दो निरीक्षणों में सामने आईं अनियमितताएं

लेखापाल हिमांशु शेखर पाण्डेय के अनुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से जारी आदेश ज्ञापांक 2470/कैमूर, दिनांक 5 अक्टूबर 2026 के मुताबिक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रामपुर ने न्यू प्राथमिक विद्यालय दुबौली का 28 जुलाई और 22 सितंबर को निरीक्षण किया था। दोनों निरीक्षणों के दौरान विद्यालय में कई तरह की अनियमितताएं सामने आईं। इसके बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रामपुर ने 23 सितंबर को ज्ञापांक 393 के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को भेजा।

स्पष्टीकरण के बाद विभाग ने लिया फैसला

निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने 24 सितंबर को पत्रांक 2372/स्था. के माध्यम से प्रभारी प्रधान शिक्षक संतोष कुमार से स्पष्टीकरण मांगा था। शिक्षक की ओर से दिए गए जवाब की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गई, लेकिन इसे संतोषजनक नहीं माना गया। इसके बाद विभाग ने कार्य के प्रति लापरवाही, पीएम पोषण योजना के संचालन में उदासीनता, उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना और सरकारी सेवक के आचरण के विपरीत कार्य करने के आरोपों को गंभीर मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की।

विभागीय जांच में तय होगी आगे की कार्रवाई

जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश के मुताबिक संतोष कुमार को बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली, 2024 और बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत निलंबित किया गया है। उन्हें विभागीय कार्यवाही के अधीन रखते हुए आरोप पत्र प्रपत्र ‘क’ अलग से गठित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद संचालन पदाधिकारी और उपस्थापन पदाधिकारी नामित किए जाएंगे। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

वरीय शिक्षक को मिलेगी विद्यालय की जिम्मेदारी

शिक्षा विभाग ने बीईओ रामपुर को निर्देश दिया है कि निलंबित प्रधान शिक्षक के स्थान पर विद्यालय के वरीय शिक्षक को प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाए। इसकी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। निलंबन आदेश की प्रतिलिपि संबंधित शिक्षक के अलावा बीईओ रामपुर, बीईओ चैनपुर, जिला कोषागार पदाधिकारी भभुआ समेत अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है। शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई से प्रखंड के अन्य विद्यालयों में भी चर्चा तेज हो गई है। विभाग ने कार्रवाई के जरिए यह स्पष्ट संकेत दिया है कि विद्यालय संचालन, सरकारी योजनाओं और उच्चाधिकारियों के निर्देशों में लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।

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