विशेष लोक अभियोजक मिश्री लाल यादव ने बताया कि पीड़िता बकरी का चारा लेने के लिए अपने घर कौआहा से पश्चिम नदी के उस पार बाध में 12 जनवरी, 2021 को सुबह 8 बजे गई हुई थी, नौ बजे दिन में पड़ोस की एक लड़की चिल्लाते हुए आई और पीड़िता के भाई को बताया कि पीड़िता बुरी तरह से जख्मी है जिसके बाद आसपास के लोग और पीड़िता का भाई घटनास्थल पहुंची और आंख से खून बह रहा है ग्रामीणों के सहयोग से पीड़िता को उमगांव अस्पताल लाया गया जहां सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया इसे लेकर हरलाखी थाने में मामला दर्ज हुआ था इसके बाद आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई गई है।