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जिसके बाद जब बद्री मंडल करीब 1:00 बजे दिन में खेत पहुंचा तो मीना खेत पर मृत पाई गई उसके कपड़े अस्त व्यस्त थें और उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई थी । सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल से मृतक के शव को कब्जा में ले लिया। वहीं बद्री मंडल के द्वारा शम्भू मंडल को पुत्री की हत्या मामले में आरोपी बनाते हुए थाना में आवेदन दिया गया। जिस पर थाना में शंभू मंडल पर दुष्कर्म के बाद हत्या की प्राथमिकी संख्या 100/12 ,धारा 376 ,302 में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद शंभू मंडल को गिरफ्तार करते हुए हत्या में प्रयुक्त खून लगा हसुआ पुलिस ने बरामद कर लिया।
जिसके बाद मामले में एसटी नंबर 10/13 में ट्रायल झंझारपुर व्यवहार न्यायालय में चला। जिसमें एडीजे 3 के न्यायाधीश घनश्याम सिंह के न्यायालय में मधुबनी के बरिय अपर लोक अभियोजक मिथिलेश झा ने सरकार की ओर से पक्ष रखा न्यायाधीश ने बहस पूरी होने के बाद आरोपी 35 वर्षीय संभू मंडल को मामले में दोषी करार दिया है, जिसके सजा की बिंदु पर आगामी 19 जुलाई को सुनवाई होगी। इस मामले में पैरवी को लेकर मधुबनी के जिला मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार वर्मा ने मधुबनी के बरिय अपर लोक अभियोजक मिथिलेश झा को अधिकृत किया था।