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नाबालिग बच्ची के अपहरण व दुष्कर्म मामले में दोषी को 25 वर्ष का सश्रम कारावास

नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म मामले में अदालत ने आरोपी को 25 वर्ष सश्रम कारावास

कैमूर (भभुआ): मोहनियाँ थाना कांड संख्या 09/20 दिनांक 08 जनवरी 2020 में नाबालिग बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। माननीय न्यायालय एडीजे-06 पोक्सो ने आरोपी को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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मोहनियां थाना

दिनांक 25 फरवरी 2026 को सुनाए गए फैसले में न्यायालय ने आरोपी रंजीत पासवान उर्फ पहलवान पासवान, पिता- रामाधीन पासवान, निवासी- नीबी थाना चांद जिला कैमूर को दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 366 एवं 376(2) तथा पोक्सो एक्ट की धारा 06 के तहत दोषी पाते हुए 25 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

मामले के अनुसार वादी रामाशंकर पासवान, पिता- कतवारी पासवान, ग्राम- भिट्टी, थाना- मोहनियाँ, जिला- कैमूर की पुत्री का आरोपी द्वारा अपहरण कर दुष्कर्म किया गया था। इस मामले में त्वरित विचारण किया गया। लोक विशेष अभियोजक श्री शशिभूषण पाण्डेय ने सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी की।
न्यायालय ने अर्थदंड की राशि नहीं देने की स्थिति में आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश दिया है। कैमूर पुलिस ने इसे पीड़िता को न्याय मिलने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला बताया है।

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