Home बिहार जातिगत गणना पर जल्द सुनवाई की मांग को हाईकोर्ट ने किया खारिज

जातिगत गणना पर जल्द सुनवाई की मांग को हाईकोर्ट ने किया खारिज

पटना हाईकोर्ट

Bihar: बिहार में जातिगत जनगणना पर जल्द सुनवाई की मांग को पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, दरअसल सरकार ने मामले में जल्द सुनवाई की मांग की थी दो दिन पहले ही बिहार सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल पीके शाही ने इस पर जल्द सुनवाई करने की गुहार लगाई थी और कहा था कि जल्द सुनवाई हो ताकि जातिगत जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण कराया जा सके अब 3 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी।

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बताते चलें कि पटना हाईकोर्ट ने पिछले गुरुवार यानी 4 मई को जातिगत जनगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया था हाईकोर्ट ने कहा था कि अब तक जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसे नष्ट नहीं किया जाए, मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 3 जुलाई की तारीख तय की थी इसकी जल्द सुनवाई के लिए बिहार सरकार ने मांग की थी।

जातिगत जनगणना का काम 80% तक पूरा कर लिया गया है उसे 100% करने के लिए और समय की जरूरत है ऑफलाइन का काम करीब-करीब हो चुका है बाकी आंकड़ों को ऑनलाइन कलेक्ट करना है, 7 जनवरी से शुरू हुई गणना 15 मई को खत्म होने वाली थी लेकिन कोर्ट ने बीच में ही रोक लगा दी, कैबिनेट से पूरी गणना पर 500 करोड़ खर्च करने की मुहर लगी है लेकिन इसे कानूनी रूप नहीं दिया गया है।

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