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दरअसल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव केके पाठक के आदेश से बीआरए बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के कुलपति प्रो. शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी और प्रति कुलपति प्रो. रवींद्र कुमार का वेतन बंद करने का गुरुवार को आदेश दिया गया था इसकी सूचना विभाग के द्वारा राजभवन को भी दे दी गई थी।
राज्यपाल सचिवालय में उक्त आदेश के क्रियान्वन पर रोक के लिए मुजफ्फरपुर की तीन बैकों की शाखा के प्रबंधकों को पत्र जारी किया, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक को निर्देश दिया गया कि शिक्षा विभाग के आदेश पर क्रियान्वयन नहीं किया जाए।