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सुनवाई में लालू लालू प्रसाद यादव मौजूद नहीं थे उनके वकील ने उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 मार्च को हुई सुनवाई में लालू प्रसाद राबड़ी देवी और मीसा भारती को 50 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी थी।
दरअसल यह मामला तब का है जब लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 के बीच देश के रेल मंत्री बने थे तब रेलवे के ग्रुप डी के अभ्यर्थियों से जमीन लेकर नौकरी देने का आरोप लगा था इस मामले में सीबीआई ने जांच के बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था, सीबीआई का मानना है कि रेलवे की प्रक्रिया का उल्लंघन करके अवैध तरीके से नियुक्तियां की गई, पिछले साल 18 मई को लालू प्रसाद के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया था।