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13 जिलों में संचालित हैं अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय
बिहार के दरभंगा, किशनगंज, नालंदा, कैमूर, मुजफ्फरपुर, जमुई, कटिहार, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, रोहतास और मुंगेर जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण के साथ आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
छह लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों के विद्यार्थी कर सकते हैं आवेदन
नामांकन के लिए निर्धारित पात्रता के अनुसार, कक्षा 9वीं में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों की अधिकतम आयु 16 वर्ष और कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अभ्यर्थी के परिवार की वार्षिक आय छह लाख रुपये तक निर्धारित की गई है। विद्यार्थियों का चयन प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेधा सूची के अनुसार किया जाएगा।
भोजन से लेकर किताब और दवा तक की सुविधा निःशुल्क
अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में चयनित छात्र-छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा के साथ भोजन, वस्त्र, दवा और पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ाई की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त आधुनिक प्रयोगशालाओं और उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान के PCM एवं PCB संकाय तथा कला (Arts) की पढ़ाई की सुविधा भी उपलब्ध है। नामांकन में बालिकाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। वहीं, बालक एवं बालिका दोनों वर्गों में 75 प्रतिशत सीटें ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।
आवेदन से लेकर नामांकन तक की महत्वपूर्ण तिथियां
– *ऑनलाइन आवेदन:* 15 अक्टूबर से 3 नवंबर 2026 तक
– *प्रवेश-पत्र डाउनलोड:* 7 से 10 नवंबर 2026 तक
– *प्रवेश परीक्षा:* 12 नवंबर 2026
– *परीक्षाफल प्रकाशन:* 25 नवंबर 2026
– *नामांकन:* 1 से 7 दिसंबर 2026 तक
– *नया सत्र प्रारंभ:* 8 दिसंबर 2026
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियां, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और आयु प्रमाण-पत्र अपलोड करना होगा। जाति, आय और आवासीय प्रमाण-पत्र अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए।
यहां करें ऑनलाइन आवेदन
इच्छुक विद्यार्थी बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन लिंक: https://minority.bihar.gov.in/schoolmis/ योजना एवं नामांकन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए विद्यार्थी अपने जिले के अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/minoritywelfare/CitizenHome.html पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की इस पहल का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन करने की सलाह दी गई है।
संपादकीय नोट: प्रकाशन से पहले विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन की तिथियों, आयु सीमा, आरक्षण और पात्रता संबंधी शर्तों का मिलान कर लें।



