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खेत में पटवन कर रहे किसान की गोली मारकर हत्या करने वाले फरार मुख्य आरोपित के घर पुलिस ने किया नोटिस चस्पा

Bihar: कैमूर जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम इसिया में बीते 14 मार्च 2019 की तिथि को खेत में पटवन करने गए एक किसान की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में 3 वर्षों से लगातार फरार चल रहे मुख्य आरोपित के घर चैनपुर पुलिस के द्वारा न्यायालय द्वारा जारी नोटिस चस्पा किया गया है।

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चैनपुर थाना
चैनपुर थाना

ज्ञात हो कि 14 मार्च 2019 की तिथि को रात 8 बजे ग्राम इसिया के निवासी सत्येंद्र सिंह पिता स्वर्गीय जीतन सिंह घर से खेत को पटाने के लिए निकले थे, सुबह 6 बजे घर के लोगों को मालूम हुआ कि सत्येंद्र सिंह को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जब घरवाले पहुंचे तो देखा सत्येंद्र यादव के सीने में पर एक गोली लगी हुई थी और एक गोली कान के बगल में लगी थी।

जिससे उनकी मौत हो गई थी पूछताछ के बाद स्थानीय कुछ लोगों के द्वारा यह बात बताया गया था कि रात के 12:00 बजे के करीब गोली चलने की आवाज आई थी मगर स्थानीय ग्रामीणों ने मार्च का महीना नजदीक में ही होली आने वाला है समझकर पटाखे की आवाज समझ लिए और ध्यान नहीं दिए जिसके बाद दूसरे दिन हत्या कि बात सामने आई, मामले में अज्ञात लोगों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद इस मामले में अनुसंधानकर्ता के द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

अनुसंधान के क्रम में मामले का खुलासा हुआ जिसमें 3 अप्राथमिकी लोगों का नाम सामने आया जिसमें पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए छोटू बिंद उर्फ छोटक बिंद ग्राम ममहान भभुआ एवं बिहारी बिंद पिता वासुदेव बिंद ग्राम नरौतापुर दोनों को तत्काल गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, इस मामले में मुख्य आरोपित महेंद्र राम पिता सती राम ग्राम इसिया का निवासी था जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही थी मगर आरोपित लंबे समय से फरार चल रहा था।

इस मामले में चैनपुर थानाध्यक्ष उदय भानु सिंह के द्वारा बताया गया कि दर्ज प्राथमिकी के आधार पर अनुसंधान में 3 लोगों का नाम सामने आया था जिसमें दो लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया एक मुख्य अभियुक्त महेंद्र राम लंबे समय से फरार था न्यायालय द्वारा जारी नोटिस आरोपित के घर चस्पा किया गया है एवं मुनादी करवाई गई है, न्यायालय द्वारा दिए गए समय अवधि के अंदर अगर आरोपित खुद को न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करता है तो उसके घर न्यायालय के निर्देश पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

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