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सामूहिक दुष्कर्म के बाद मुक बधीर का आंख फोड़ा, 20-20 साल की सजा

Bihar: मधुबनी जिले में मुक-बधिर युवती से सामूहिक दुष्कर्म के बाद दोनों आंख फोड़ने के मामले में मंगलवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) दिवेश कुमार की अदालत ने हरलखी थाना क्षेत्र के अभियुक्त लक्ष्मी मुखिया, कृष्ण मुखिया और राम अवतार मुखिया को भा.द.वि की धारा 376 डी में 20 वर्ष की सजा सुनाई है साथ ही पंद्रह हजार रुपए का अर्थदंड, धारा 326 में 10 वर्ष और दस हजार रुपए का अर्थदंड और 324 में 2 वर्ष की सजा सुनाई है, सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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मुक-बधीर से सामूहिक दुष्कर्म के बाद आंख फोड़ने के मामले में तीन को 20-20 साल की सजा
मुक-बधीर से सामूहिक दुष्कर्म के बाद आंख फोड़ने के मामले में तीन को 20-20 साल की सजा

विशेष लोक अभियोजक मिश्री लाल यादव ने बताया कि पीड़िता बकरी का चारा लेने के लिए अपने घर कौआहा से पश्चिम नदी के उस पार बाध में 12 जनवरी, 2021 को सुबह 8 बजे गई हुई थी, नौ बजे दिन में पड़ोस की एक लड़की चिल्लाते हुए आई और पीड़िता के भाई को बताया कि पीड़िता बुरी तरह से जख्मी है जिसके बाद आसपास के लोग और पीड़िता का भाई घटनास्थल पहुंची और आंख से खून बह रहा है ग्रामीणों के सहयोग से पीड़िता को उमगांव अस्पताल लाया गया जहां सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया इसे लेकर हरलाखी थाने में मामला दर्ज हुआ था इसके बाद आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई गई है।

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