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विद्युत विभाग के द्वारा दो घरों में की गई छापेमारी विद्युत चोरी मामले में 21022 किया गया जुर्माना, प्राथमिकी दर्ज

Bihar: कैमूर जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के चैनपुर बाजार में विद्युत विभाग टीम के द्वारा विद्युत चोरी रोकने को लेकर की गई छापेमारी के दौरान दो लोगों को विद्युत चोरी करते हुए पकड़ा गया जिनपर 21022 का जुर्माना किया गया है।
दिए गए आवेदन में विधुत कनीय अभियंता चैनपुर जयराम कुमार के द्वारा बताया गया है कि विद्युत चोरी रोकने के लिए एक टीम का गठन किया गया।

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विद्युत विभाग की टीम द्वारा प्राथमिकी के लिए आवेदन देते हुए
विद्युत विभाग की टीम द्वारा प्राथमिकी के लिए आवेदन देते हुए

जिसमें अधोहस्ताक्षरी के अलावा शकील जफर सहायक विद्युत अभियंता एसटीएफ भभुआ, विनय कुमार सहायक विद्युत अभियंता भभुआ ग्रामीण एवं मोहम्मद साबिर हुसैन कनीय विद्युत अभियंता प्रशाखा अधौरा एवं महेश कुमार सिंह विद्युत कामगार शामिल थे। सर्वप्रथम चैनपुर बाजार में छापेमारी की गई यहां बनारसी बारी पिता स्वर्गीय बेचन बारी के यहां लगाए गए घरेलू परिसर में मीटर से बाईपास करते हुए 529 वाट विद्युत ऊर्जा का उपयोग चोरी से करता हुआ पाया गया, उक्त विद्युत चोरी पर 10170 रुपए का जुर्माना किया गया।

जिसके उपरांत चैनपुर जामा मस्जिद के समीप अखलाक हुसैन पिता स्वर्गीय राजा करीम के यहां छापेमारी की गई वहां भी विद्युत मीटर से बाईपास करते हुए विद्युत चोरी की जा रही थी, जहां 10852 का जुर्माना किया गया है। दोनों उपभोक्ताओं का मीटर जब्त करते हुए विद्युत चोरी में उपयोग किए जा रहे हैं पीवीसी तार को प्रमाण के तौर पर काट के रख लिया गया है। दोनों उपभोक्ताओं के विद्युत चोरी के कारण साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन को कुल 21022 का राजस्व क्षति अनुमानित है, इससे जुड़ी जानकारी लेने पर थानाध्यक्ष उदय भानु सिंह ने बताया कि प्राप्त आवेदन पर भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के संशोधित धारा 135 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

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