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प्रेमिका ने लगाई गुहार न्यायालय ने दिया आदेश जेल से बाहर आकर युवक करेगा प्रेमिका से शादी, मामला बारूण थाने का

Bihar: औरंगाबाद जिले में युवक द्वारा पहले छात्रा को प्रेम जाल में फंसाया गया फिर शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाए गए बाद में शादी से युवक ने इंकार कर दिया, हालिया हुआ की छात्रा ने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी और प्रेमी को जेल जाना पड़ा अब छात्रा न्याय के लिए न्यायालय पहुंची तो मामले में कोर्ट में शादी करने का आदेश दिया है।

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औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय

बिना शादी के जेल में बंद प्रेमी युवक बारूण थाना क्षेत्र के जनकोप गांव निवासी राजकुमार गुप्ता को कोर्ट ने जमानत नहीं दी है, कोर्ट के आदेश पर दोनों में सहमति बनी है और आज शनिवार को मंदिर में दोनों की शादी होगी, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही के अनुसार व्यवहार न्यायालय की एडीजे वन ओमप्रकाश सिंह की अदालत के आदेश पर दोनों की शादी न्यायालय परिसर स्थित मंदिर में कराई जाएगी, इस दौरान अधिवक्ता मौजूद रहेंगे शादी की सूचना दोनों पक्ष के स्वजनों को दे दी गई है।

जानकारी के अनुसार शादी का प्रलोभन देकर प्रेमी द्वारा छात्रा के साथ शारीरिक संबंध बनाए गए और फिर शादी से इंकार कर दिया गया मामले में सुंदरगंज के दुधार गांव की छात्रा द्वारा 4 अक्टूबर 2021 को बारूण थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें उसने अपने प्रेमी राजकुमार गुप्ता को नामजद आरोपित किया था, पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

जमानत के लिए आरोपित युवक की अधिकता के द्वारा न्यायालय में याचिका दायर की गई तो जमानत नहीं मिली न्यायालय के आदेश पर दोनों पक्ष के अधिवक्ता छात्रा व युवक के स्वजनों के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा और जब शादी की सहमति बनी, तब कोर्ट ने शादी कराने का आदेश दिया है, न्यायालय ने मंडल कारा के अधिक्षक को आदेश दिया है कि शादी के लिए युवक को न्यायिक हिरासत में न्यायालय के परिसर स्थित मंदिर भेजा जाए, वही दोनों की शादी होगी।

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