Homeसमस्तीपुरपुर्व विधायक रामबालक सिंह व उनके भाई को पांच साल कारावास

पुर्व विधायक रामबालक सिंह व उनके भाई को पांच साल कारावास

Former JDU MLA and his brother imprisoned for five years in attack on CPM worker

After 21 years in the attack on CPM worker, former JDU MLA Rambalak Singh and his brother Lalbabu Singh have been sentenced to 5 years imprisonment along with a fine of Rs 15,000.

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गिरफ्तार पूर्व विधायक रामबालक सिंह

Bihar: सीपीएम कार्यकर्ता पर हमला मामले में 21 साल बाद जदयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह व उनके भाई लालबाबू सिंह को 5 वर्ष कारावास की सजा साथ ही 15 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई है, व्यवहार न्यायालय में विभूतिपुर से पूर्व विधायक रामबालक सिंह व उनके भाई लालबाबू सिंह को सीपीएम नेता ललन सिंह पर जानलेवा हमला करने के संबंध में दोषी पाते हुए 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। 

साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई, इसके अलावा भादवि की धारा 334 में भी दोषी पाते हुए 3 वर्ष कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदंड धारा 332 के तहत 1 वर्ष कारावास और धारा 321 में 1 महीना की सजा सुनाई इस में कुल 15 हजार रुपये अर्थदंड की राशि देनी है, सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी, इससे पूर्व शुक्रवार को ही दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था।

जानकारी के अनुसार विगत 21 वर्ष पूर्व विभूतिपुर थाना क्षेत्र के शिवनाथपुर गांव निवासी गंगा सिंह की पुत्री की शादी थी, शादी में सीपीएम कार्यकर्ता ललन सिंह एवं आरोपी पूर्व विधायक रामबालक सिंह व उनके भाई लालबाबू भी आमंत्रित थे, इसी क्रम में पूर्व विधायक ने सीपीएम नेता को देखते ही, उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भाग निकला इसके बाद पीछा करते हुए उस पर फायरिंग की गई, जिसमें गंभीर रूप से जख्मी हो गया।

हालांकि जख्मी होने के बाद भी सीपीएम कार्यकर्ता ललन सिंह भागने में सफल रहा, इलाज के क्रम में उसके हाथ की चार उंगलियां काटनी पड़ी थी, इस संबंध में विभूतिपुर थाना कांड संख्या 62/2000 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

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