Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
इससे पूर्व भी कोर्ट ने याचिका करता एसोसिएशन के सदस्यों को शर्तों के साथ चयन नियुक्ति वी भारती विभाग दैनिक अनुमति दी थी लेकिन कोर्ट ने इस मामले में कुछ शर्तों को भी रखा था इनके रिजल्ट की घोषणा की जाएगी लेकिन इन पर करवाई नहीं होगी यह कोई राइट या इक्विटी का दावा नहीं करेंगे इनकी बहाली के लिए परीक्षा में भाग लेना इन्हीं याचिका के फलाफल पर निर्भर करेगा।
- पंचायत सचिव का बड़ा खेल, अविवाहित को विवाहिता बता दिलाया आवास योजना का लाभ
- ट्रक व बाइक की जोरदार टक्कर में बाइक सवार दो की मौत
कोर्ट ने इन द मैटर ऑफ़ टीईटी-एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट की याचिका पर सुनवाई की है, कोर्ट के समक्ष बिहार नेशनलाइज़ेड प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर रूल्स 2021 के संबंध में प्रकाशित की गई सूचना को रखा गया था, इसमें हेडमास्टर के पद के लिए योग्यता की शर्तों का निर्धारण किया गया था।
- गोली लगने से घायल दानापुर छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष की इलाज के दौरान मौत
- प्रशांत किशोर ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जमकर साधा निशाना
अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार ने बताया की कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था की जब हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित उक्त अधिसूचना को पढ़ा जाता है तो विभिन्न स्थिति उभर कर आती है, अंग्रेजी संस्करण के अनुसार याचिका कर्त्ता संघ के सदस्य राज्य सरकार द्वारा हेडमास्टर के पद पर भर्ती के लिए संचालित किए जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने योग्य होते हैं जबकि रूल्स के हिंदी संस्करण से अयोग्य हो जाएंगे, इस मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी।