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इनके ऊपर आरोप है कि इनके द्वारा मिठनपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती को नौकरी देने के नाम पर बुलाया गया और फिर उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया गया। इसके बाद पीड़िता ने इस मामले को लेकर सीजेएम कोर्ट में अंचल अधिकारी सहित तीन लोग को आरोपी बनाते हुए एक परिवाद दर्ज कराया था और उसमे आईपीसी की धाराओं में 376,376-C, 376-E और 376-D के तहत परिवाद दर्ज़ किया गया, जहां से कोर्ट के आदेश पर कांटी थाना ने FIR दर्ज कर लिया और आगे की करवाई में पुलीस जुट गई है।
मामले से संबंधित जानकारी देते हुए उक्त पीड़िता के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि मिठनपुरा थाना क्षेत्र के पीड़िता के द्वारा यह बताया गया था नौकरी देने के नाम पर कांटी अंचल में वर्तमान में कार्यरत अंचल अधिकारी राज शेखर और अन्य दो एटॉर्नी के द्वारा नौकरी देने के लिए बुलाया गया था और फिर उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया गया और उसके बाद धमकी दी गई थी। जिसके बाद 4 अक्टूबर 2023 के दिन सीजेएम की कोर्ट में मामला दर्ज कराया इसके बाद अब कोर्ट ने सुनवाई के बाद कांटी थाना को FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। जिसके बाद कांटी थाना में अंचल अधिकारी राजशेखर सहित अन्य दो एटॉर्नी पर FIR दर्ज कर लिया गया है।