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गाइडलाइंस के अनुसार सभी शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय कॉलेज एक से बारहवीं तक की कक्षा सामान्य रूप से खोली जा सकेगी वह आंगनबाड़ी केंद्र भी खोले जा सकते हैं वही ऑनलाइन माध्यम से भी शिक्षण की व्यवस्था का विकल्प उपलब्ध रखा जाएगा। सभी कोचिंग संस्थान समान रूप से खोले जा सकेंगे, कोचिंग संस्थानों में केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों को ही कार्य करने का अनुमति होगी, विवाह समारोह का आयोजन कोविड-19 अनुकुल व्यवहार एवं मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ किया जा सकेगा, किंतु इसमें डीजे और बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी, विवाह से पूर्व सूचना थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी, वहीं अंतिम संस्कार एवं श्राद्ध कर्म में भी गाइडलाइंस के अनुरूप ही काम होंगे।
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सभी धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि आने वाले श्रद्धालु मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, जिम आदि अपनी कुल क्षमता के अधिकतम 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा इनका पालन नहीं करने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी वही इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं भदवि की धारा 188 के तहत दण्डनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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इसके अलावा कोरोनावायरस के नए वेरिएंट को ध्यान में रखकर सभी छात्र छात्राओं एवं विद्यालय कर्मियों के लिए मास्क का उपयोग एवं हैंड सेनीटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा इसके साथ ही विद्यालय में छात्र-छात्राओं की किसी तरह से तबीयत खराब होने की शिकायत होने पर उन्हें शिक्षण व्यवस्था से अलग रखा जाएगा, ये गाइडलाइन्स 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक लागु रहेंगे।