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अदालत ने मामले में आरोपी नरेश शर्मा उर्फ रामनरेश शर्मा को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा-10 के तहत पांच वर्ष की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। मामले के अनुसार 30 मार्च 2023 को नुआंव थाना क्षेत्र में आरोपी ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच पूरी की और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
सुनवाई के दौरान कुल 11 गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 354(बी) के तहत भी आरोपी को तीन वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है। अदालत के आदेश के अनुसार दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।



