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कोर्ट ने इस मामले में 24 लोगों को बरी कर दिया है लेकिन लालू यादव के करीबी नेता जगदीश शर्मा और ध्रुव भगत समेत 35 लोगों को 3-3 साल की सजा सुना दी गई है, रांची सीबीआई कोर्ट ने अभी लालू यादव के लिए सजा का ऐलान नहीं किया है उन्हें और बचे हुए अन्य दोषियों को 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी, सजा के ऐलान के दिन अगर लालू यादव को 3 साल या इससे कम की सजा मिलती है तो कोर्ट से ही जमानत मिल जाएगी।
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वर्तमान में इस मामले से जुड़े 170 अपराधियों में से 55 की मौत हो चुकी है, इसमें 7 सरकारी गवाह बन चुके हैं, दो ने अपने ऊपर लगे आरोप स्वीकार कर लिए हैं और छह फरार हैं, लालू यादव के अलावा पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, तत्कालिक लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष ध्रुव भगत, पशुपालन सचिव बेक जूलियस और पशुपालन सहायक निर्देशक डॉ के.एम. प्रसाद मुख्य आरोपी हैं।
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लालू यादव समेत सभी आरोपियों के खिलाफ जांच एजेंसी ने 2001 में चार्जशीट दायर किया था और 2005 में चार्ज फ्रेम किया गया था, झारखंड के जिन पांच मामलों में लालू यादव आरोपी बनाए गए हैं उनमें यह एकमात्र मामला है जिसमें फैसला आना बाकी था बाकी के 4 मामलों में कोर्ट पहले ही लालू यादव को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान कर चुका है, चाईबासा कोषागार के दो अलग-अलग मामलों में लालू यादव को सात-सात साल की सजा हो चुकी है जबकि दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में 5 साल और देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में चार-चार साल की सजा हो चुकी है।
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इन चार मामलों में लालू यादव ने जेल काटते हुए सजा का 50 फीसदी हिस्सा पूरा कर लिया है, 950 करोड़ रुपए का यह मामला अविभाजित बिहार के विभिन्न जिलों में धोखाधड़ी कर सरकारी खजाने से सर्वजनिक धन की निकासी से जुड़ी है, उन्हें दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार से जुड़े चार मामलों में जमानत मिल गई है, लेकिन अभी रांची सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव के लिए सजा का ऐलान नहीं किया है, उन्हें और बचे हुए अन्य दोषियों को 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी।
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