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4 को-ऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक कर सकेंगे आवेदन-
1. सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ
2. सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल
3. हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता
4. स्टार्स मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद
ऊपर बताई गई पहली तीन सोसाइटीज के किसी भी जमाकर्ता जिसने 22 मार्च 2022 से पहले पैसा जमा किया हो वो रिफंड के लिए एलिजिबल है। वहीं स्टार्स मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद के 29 मार्च 2023 से पहले के निवेशक आवेदन कर सकते हैं।
जमाकर्ता के पास क्या-क्या डिटेल्स होना चाहिए-
(A) सदस्यता संख्या
(B) जमा खाता संख्या
(C) आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर
(D) जमा प्रमाणपत्र/पासबुक
(E) पैन कार्ड (यदि दावा राशि 50,000/- और अधिक है)
पैसा रिफंड करवाने को लेकर आप पोर्टल पर इस तरह कर सकते हैं अप्लाई-
1. गूगल में इस पोर्टल एड्रेस को टाइप करें- https:// mocrefund.crcs.gov.in/ पोर्टल पर जाएं।
2. सबसे पहले पोर्टल के होम पेज पर जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें।
3. आधार नंबर और इससे जुड़ा मोबाइल नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन करें और ओटीपी सेंड पर क्लिक करें, ओटीपी आने के बाद ओटीपी को दर्ज करें।
4. रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करें, एक बार फिर आधार और मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी दर्ज करें।
5. नियम और शर्तों को पढ़कर उससे आप सहमत हैं पर क्लिक करें।
6. अब आप अपनी पूरी डिटेल जैसे बैंक का नाम जन्म तिथि आदि जाएगी, उसे सावधानी से भरें।
7. अब जमा प्रमाण पत्र की प्रति के साथ दावा अनुरोध फार्म भरे, जैसे सोसाइटी का नाम सदस्यता नंबर जमा राशि आदि भरनी होगी।
8. कोई लोन लिया है या पार्सियल पेमेंट मिला है तो वह बताना होगा, दावा राशि 50,000 से ज्यादा है तो पैन कार्ड का डिटेल देना अनिवार्य है।
9. आप एक ही बार दावा कर सकेंगे सभी डिपाजिट डिटेल भरें, वेरीफिकेशन के बाद दावा फार्म डाउनलोड करना होगा।
10. डाउनलोड किए गए फार्म पर अपनी नई फोटो चिपकाए और उस पर साइन करें अब इस दावा फॉर्म को अपलोड करके जमा करना होगा।
11. दावा सफलतापूर्वक जमा हो जाने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा।
12. आपके द्वारा जो दावा किया गया है उस दावे को सहारा सोसायटी 30 दिन के अंदर वैरिफाई करेगी फिर सरकारी अधिकारी अगले 5 दिन में इस पर कार्रवाई करेंगे दावा अप्रूव होने पर राशि सीधे आपके आधार कार्ड से जुड़े अकाउंट में जमा हो जाएगी।
डिपॉजिटर्स की जो भी राशि है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज आर सुभाष रेड्डी की निगरानी लौटाया जाना है, इस मामले में एडवोकेट गौरव अग्रवाल जस्टिस रेड्डी को असिस्ट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2012 में सहारा ग्रुप की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन (SIRECL) और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SHICL) को इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाने के निर्देश के बाद सहारा-सेबी एस्क्रो अकाउंट खोले गए थे, जिसमें सहारा ग्रुप की ओर से पैसे जमा करवाए गए थे, सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय पर अपनी दो कंपनियों SIRECL और SHICL में नियमों के खिलाफ लोगों से पैसे निवेश करवाने का आरोप लगा था, इस मामले में इन्हे जेल भी जाना पड़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को 24,400 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाने को कहा था, तब से लेकर अभी तक ये केस चल रहा है।