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इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए अधिवक्ता सुधीर ओझा ने बताया की लालू प्रसाद यादव द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किया गया था। जिसे लेकर उनके द्वारा मुजफ्फरपुर में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में 30 सितंबर 2024 को अपराधिक मुकदमा दर्ज कराया गया था। बीएनएस की धारा 352, 353 ,35, (2) ,(3),192,196 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। ACJM ने BNSS की धारा 212 में जांच के लिए निचली अदालत को भेजा था।
जिसके बाद न्यायालय ने इनके विरुद्ध नोटिस जारी कर जबाब मंगा है। न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नोटिस जारी किया है। दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि लालू प्रसाद यादव ने अपने x पोस्ट पर बिहार=बलात्कार कहकर बार बार पोस्ट किया गया है। इससे स्पष्ट है की जानबूझकर राजनीतिक लाभ के लिए इन्होंने समूचे बिहार वासियों को इस श्रेणी में ला दिया है। बलात्कारी बना दिया है। इस पोस्ट से बिहार के करोड़ो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसी से आहत होकर मुकदमा दर्ज कराया गया है।