Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
उन्होंने बताया की सभी कोटि व पदनाम के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग है। 1 अगस्त, 2023 की तिथि से अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 व अधिकतम 37 वर्ष होनी चाहिए। पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा एवं महिला को 3 साल तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट दी जाएगी। आयोग के मुताबिक अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में 100 अंकों की सामान्य हिंदी, 100 अंकों का सामान्य ज्ञान तथा 200-200 अंकों का दो पेपर संबंधित विषयों का होंगे। चारों पेपर वस्तुनिष्ठ होंगे, हल करने के लिए अभ्यर्थियों को प्रत्येक पेपर में दो-दो घंटे का समय दिया जाएगा। हिंदी व सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अनुरूप होगा। विषय से संबंधित पाठ्यक्रम वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। हिंदी व सामान्य ज्ञान का पेपर सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए समान होगा, वहीं संबंधित विषय का दोनों पेपर विभिन्न कोटि के लिए अलग-अलग होगा। हिंदी में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसमें प्राप्त अंक मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। मेधा सूची में सामान्य ज्ञान और संबंधित विषय में प्राप्त अंक को शामिल किया जाएगा। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए 50 अंकों का साक्षात्कार होगा। इसमें कुल रिक्ति के ढाई गुणा अभ्यर्थी कोटिवार शामिल किए जाएंगे।
आयोग के अनुसार आनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक संविदा के आधार पर कार्य की गणना की जाएगी। प्रत्येक एक वर्ष की सेवा के लिए पांच अंक निर्धारित हैं। अधिकतम 25 अंक की अधिमानता संबंधित संविदा पर कार्यानुभव के लिए दिया जाएगा। चयन के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की अधिमानता 75 अंक तथा संविदा के आधार पर समान पद पर किए गए कार्य अवधि की अधिमानता 25 अंक की होगी। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों तथा संविदा के अधिमानता के आधार आयोग अंतिम चयन के लिए मेधा सूची तैयार करेगा। अधिसूचना के अनुसार दो अभ्यर्थी के समान अंक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर वरीयता दी जाएगी। इसमें भी समान होने पर साक्षात्कार, यहां भी समान अंक होने पर उम्र तथा उम्र समान होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले अभ्यर्थी को सफल घोषित किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद अभ्यर्थियों को संशोधन का अवसर नहीं दिया जाएगा।