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11 फिल्मी कलाकारों पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में दर्ज हुआ कोर्ट परिवाद, 20 सितंबर को होगी सुनवाई

Bihar: मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता सुधीर ओझा के द्वारा वेब सीरिज आई.सी. 814 हाईजैक के 11 फिल्मी कलाकारों के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। जिसकी सुनवाई 20 सितंबर को होगी। परिवाद पत्र दायर करने वाले सुधीर कुमार ओझा मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के लहलादपुर पताही के रहने वाले हैं। जिनका कहना है की एक साजिश के तहत आई. सी. 814 हाईजैक के नाम से फिल्मांकन वेब सीरिज फिल्म 29 अगस्त 2024 को नेटफिलिक्स पर रिलिज किया गया था। जिसे दिसंबर 1999 की प्लेन हाईजैक की घटना पर फिल्मांकन किया गया है। परिवादी के द्वारा बताया गया कि 3 सितंबर को उन्होंने यह वेब सीरिज अपने मोबाइल पर देखा जिसमें प्लेन हाईजैक करने वाले आतंकवादियों के प्रति फिल्म में नम्रता बरतते दिखाया गया है।

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NS Newsआगे उन्होंने कहा की उस समय की घटना की सच्चाई को जान बुझकर छुपाया गया है ताकि देश में जनता के बीच आद्वेश बढ़े देश की अखंडता खतरे में हो। उस वक्त की सरकार की बदनामी हो और अलगाववादियों को बढ़ावा मिले। फिल्म बनाने वाले और इसमें काम करने वालों ने तुच्छ लाभ के लिए दिसंबर 1999 की प्लेन हाईजैक की घटना को छुपाते हुए एक मनगढ़त कहानी पर वेब सीरिज बना दी और दुष्प्रचार करने का काम किया है। परिवादी ने कोर्ट से अपील की है कि इन लोगों के खिलाफ समन जारी किया जाए। परिवाद पत्र दायर करने वाले सुधीर कुमार ओझा ने इस वेब सीरिज के 11 कलाकारों के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी है। जिसमे फिल्म के निर्माता निदेशक अनुभव सिन्हा, निर्माता संजय रौत्री, निर्माता सरीता पाटिल, दीक्षा ज्योति रौत्री, सहायक निर्माता रोहित शर्मा, अभिनेता नसरूद्दीन साह, अभिनेत्री दिया मिर्जा, कलाकार पंकज कपुर, कलाकार अरविंद स्वामी, अभिनेत्री पत्रलेखा और कलाकार विजय शर्मा के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद पत्र दायर किया गया।

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इन सभी ने मिलकर वेब सिरिज फिल्म आईसी 814 हाईजैक फिल्म बनाई जो दिसंबर 1999 की घटना को लेकर बनाई गयी है। वही IC-814: द कंधार हाईजैक वेब सीरीज विवाद को लेकर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट हेड को समन जारी किया है। इस फिल्म में हाईजैकरों के नाम भोला और शंकर रखे जाने को लेकर काफी विवाद हो रहा है। इस वेब सीरिज को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। आरोप है कि मेकर्स ने जानबूझकर आतंकियों के नाम भोला और शंकर रखा हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर होगी।

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