Bihar: बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, राज्य में नगर निकाय चुनाव की तिथि में बदलाव हो सकता है 10 अक्टूबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव की तिथि बढ़ाई जा सकती है, दरअसल पटना हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से मतदान की तिथि बदलने को कहा है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
नगर निकाय चुनाव में आरक्षण मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है, सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है 4 अक्टूबर को इस पर कोर्ट के द्वारा फैसला दिया जाएगा, हालांकि जल्द ही आदेश देने की बात भी कही गई है, कोर्ट के द्वारा कहा गया है राज्य चुनाव आयोग अगर चाहे तो प्रथम चरण के चुनाव की तिथि 10 अक्टूबर से आगे बढ़ा सकती है।
जानिए क्या है पूरा मामला
दरअसल बिहार के नगर निकाय चुनाव में पिछड़े के आरक्षण को लेकर मामला फंसा है, स्थानीय निकायों में चुनाव के लिए आरक्षण को लेकर पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, किसी राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए तीन मानकों को पूरा नहीं कर लेगी, सुप्रीम कोर्ट ने यह मानक 2010 में ही तय कर दिया था।
जानिए क्या है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है कि स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार पहले एक विशेष आयोग का गठन करेगी, आयोग इसका अध्ययन करेगी कि कौन सा वर्ग वाकई में पिछड़ा है, जिसके बाद आयोग की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन कुल आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक राज्य सरकारें इस शर्त को पूरा नहीं करती तब तक किसी राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव हो तो पिछड़े वर्ग के लिए रिजर्व सीट को सामान्य ही माना जाएगा