Bihar: कैमूर। चैनपुर प्रखंड अंतर्गत हाटा नगर पंचायत में एक साथ पांच वर्षों का होल्डिंग टैक्स लगाए जाने को लेकर स्थानीय लोगों में जोरदार विरोध शुरू हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि नगर पंचायत गठन के बाद उन्हें किसी तरह की विशेष सुविधा नहीं मिली, इसके बावजूद 5 साल का एकमुश्त टैक्स लगाना गरीबों के साथ अन्याय है।
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नगर पंचायत गठन के बाद पहली बार टैक्स का दबाव
हाटा नगर पंचायत का गठन वर्ष 2021 में हुआ था। दो वर्षों बाद नगर पंचायत चुनाव संपन्न हुए। लगभग पांच साल बीत जाने के बाद हाल ही में किए गए सर्वे के आधार पर वर्ष 2021 से 2025-26 तक का एक साथ होल्डिंग टैक्स लगाने का आदेश जारी हुआ।
इस फैसले के बाद ग्रामीणों में भारी असंतोष है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि सरकार निर्णय वापस नहीं लेती है तो वे धरना-प्रदर्शन और चक्का जाम करने पर मजबूर होंगे।
ग्रामीणों का आरोप — सुविधाओं के बिना टैक्स वसूली अन्याय
स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पंचायत बनने के बाद न तो सड़क, रोशनी, नल-जल या अन्य बुनियादी सुविधाओं में कोई विशेष सुधार हुआ। ऐसे में पांच साल का टैक्स एक साथ वसूलना गरीब परिवारों के साथ शोषण जैसा कदम है।
आचार संहिता के बाद बोर्ड बैठक आयोजित
आचार संहिता के कारण लंबित चल रही नगर पंचायत बोर्ड की बैठक 28 नवंबर शुक्रवार दोपहर को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर पंचायत हाटा के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल ने की।
मौके पर ईओ प्रतीक्षा प्रजापति, उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार केसरी, और सभी वार्ड पार्षद मौजूद रहे।
बैठक में, पहले से स्वीकृत योजनाओं पर पुनः सहमति बनी, जिन वार्डों में स्ट्रीट लाइट या पेयजल की सुविधा नहीं है उन्हें वरीयता देने पर चर्चा हुई, और सबसे प्रमुख विषय — 5 साल का होल्डिंग टैक्स रहा।
वार्ड पार्षदों, विशेषकर पार्षद डिंपल जायसवाल सहित सभी पार्षदों ने टैक्स निर्णय पर नाराज़गी जताई और ग्रामीणों को राहत देने की मांग की।
नगर पंचायत अध्यक्ष का बयान अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल ने कहा:
> “पटना से प्राप्त आदेश पत्र के आधार पर वर्ष 2021 से 2025-26 तक होल्डिंग टैक्स वसूली का निर्देश मिला है। ग्रामीणों में आक्रोश है। बोर्ड की बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया है और वरीय पदाधिकारियों को सभी तथ्यों के साथ पत्र भेजा जा रहा है।”
ईओ का बयान — किस्तों में भुगतान का विकल्प, नगर पंचायत की ईओ प्रतीक्षा प्रजापति ने बताया:
> “सरकार से प्राप्त पत्र के आधार पर नगर पंचायत गठन की तिथि से अब तक का होल्डिंग टैक्स लिया जाना अनिवार्य है। जिन ग्रामीणों के लिए एक साथ भुगतान कठिन है, वे जनवरी तक दो से तीन किस्तों में टैक्स जमा कर सकते हैं।
मार्च तक एकमुश्त जमा करने पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।”
बैठक में नगर पंचायत के अन्य अधिकारी एवं कर्मी भी उपस्थित थे।

