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सिंगल यूज प्लास्टिक एवं थर्मोकोल के उपयोग पर 1 जुलाई 2022 से ही प्रतिबंध है। वही नगर पंचायत प्रशासन के द्वारा पूर्व में ध्वनि विस्तारक यंत्र से नगर पंचायत क्षेत्र में सिंगल प्लास्टिक और थर्मोकोल की बिक्री का उपयोग नहीं करने के लिए प्रचार प्रसार भी किया गया था। मंगलवार को छापेमारी के दौरान सभी लोगों से जुर्माने की पूरी राशि वसूल न कर चेतावनी स्वरूप आंशिक राशि ही वसूल की गई।
सिंगल यूज प्लास्टिक व थर्मोकोल की बिक्री करने पर होलसेल दुकान से 2000 रुपए और रिटेलर से 1500 रुपए जुर्माना वसूलने का प्रावधान है, लेकिन छापामारी में इससे कम राशि का ही चालान काटा गया। भविष्य में दुकानदार सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल की बिक्री करते पाए गए तो उनसे जुर्माने की पूरी राशि वसूल की जाएगी। जो दुकानदार सिंगल यूज प्लास्टिक व थर्मोकोल की दुबारा बिक्री करते हुए पाए जाएंगे उनसे 2500 रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की जाएगी। ग्राहकों को भी चाहिए कि वे प्लास्टिक की जगह कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें।