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लेकिन अब यह निर्णय लिया गया है कि खनन पदाधिकारी को ही मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी जाएगी ताकि वे अवैध खनन के मामले में त्वरित कार्रवाई कर सकें। वही उन्होंने बताया की आरोपितों पर कार्रवाई करने का या गोली चलाने का अधिकार पुलिस के पास ही सीमित रहेगा। विभाग में इस आशय का प्रस्ताव तैयार करके अनुमति के लिए गृह विभाग को भेज दिया है। उम्मीद की जाती है इस पर जल्द ही निर्णय होगा।