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सनातन धर्म पर अमर्यादित टिप्पणी, स्टालिन और ए राजा पर भागलपुर कोर्ट में केस दर्ज

Bihar: सनातन धर्म पर अमर्यादित और अपमानजनक टिपणी करने को लेकर भागलपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी फिरोज अकरम की अदालत में अधिवक्ता चंद्रशेखर झा ने तमिलनाडु के के मंत्री उदयनिधि स्टालिन और द्रमुक सांसद अंडी मधु राजा पर आपराधिक केस दर्ज करा दिया गया है, केस में धार्मिक भावनाओं को जानबूझ कर ठेस पहुंचाने, अपमानजनक बात बोल हिंदू भावना को आहत पहुंचाने का आरोप लगाते हुए उनके विरुद्ध संज्ञान लेते हुए थाने में केस दर्ज कराने या स्वयं संज्ञान लेते हुए कठोर कार्रवाई का अनुरोध किया है।

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स्टालिन तमिलनाडु के युवा कल्याण एवं खेल विकास मंत्री के पद पर हैं, राजा द्रमुक सांसद हैं, संगठन में उप महासचिव भी हैं दोनों ने अपने विवादित बयान से हिंदू सनातन धर्म को ठेस पहुंचाया है, केस करने वाले ने सर्वोच्च न्यायालय के 28 अप्रैल 2023 के पारित आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को ऐसे मामले में केस दर्ज करने के दिये आदेश का पालन करते हुए धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाला बयान देने पर केस दर्ज करे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के बाद भी ना तो चेन्नई ना ही दिल्ली में ही दोनों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया।

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मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने इस मामले में सुनवाई के लिए 21 सितंबर 2023 की तिथि तय कर दी है सनातन धर्म की तुलना कुष्ठ रोग और एचआइवी संक्रमण से की गयी है, स्टालिन ने भी हिंदू धर्म के संबंध में ठेस पहुंचाने वाला बयान दिया केस दर्ज कराने वाले अधिवक्ता चंद्रशेखर झा ने कहा है कि दोनों के इस तरह के भड़काने वाले बयान से देश में शांति-व्यवस्था भंग हो सकती है दंगा-फसाद फैल सकता है।

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