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शराब पीकर पकड़े जाने पर राहत जुर्माना देकर छुट सकते हैं लोग जल्द विधेयक होगा पेश

Bihar: बिहार विधानसभा में शराबबंदी कानून में संशोधन का विधेयक पेश किया जाएगा, विधानसभा में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक-2022 लाने से पहले विधायकों के बीच विधेयक की कॉपी बांटी गई है ताकि वह इसके प्रारूप से वाकिफ हो सकें यह विधेयक इसी सत्र में पास किया जाएगा, इस नए कानून में शराबियों को बहुत छूट दी गई है।

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बिहार विधानसभा भवन
बिहार विधानसभा भवन

इस नए कानून के मुताबिक कोई व्यक्ति नशे की अवस्था में पाया जाता है तो उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा इसके बाद निकट के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा जहां उसे जुर्माना देना होगा यदि वह सरकार द्वारा तय जुर्माना का भुगतान कर देता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा जुर्माना न देने पर एक माह का कारावास दिया जाएगा।

वही पहली बार गाड़ी पकड़े जाने पर भी उसे जब्त करने के बजाय जुर्माना लेकर छोड़ा जा सकेगा लेकिन इसमें बड़े और मालवाहक वाहन शामिल नहीं है, प्राइवेट छोटी गाड़ियों जिसमें कम मात्रा में शराब मिलेगी उसे ही छूट मिलेगी अब जब्त  की गई शराब अगर किसी वजह से सुरक्षित ले जाना संभव नहीं है तो उसे बरामदगी वाली जगह पर डीएम के आदेश से नष्ट किया जा सकेगा।

इसके लिए जिलाधिकारी अधिकारियों की तैनाती करेंगे और उसका सैंपल रखना होगा, शराबबंदी कानून के तहत दर्ज मामलों का अनुसंधान एएसआई रैंक से नीचे के पुलिस या उत्पाद विभाग के अधिकारी नहीं कर सकते, विधेयक में ड्रोन से ली गई तस्वीर आदि को भी साक्ष्य की श्रेणी में रखने का प्रावधान किया गया है।

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