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जिसके बाद छापेमारी दाल के द्वारा सर्वप्रथम ग्राम भदौरा, थाना चैनपुर, जिला कैमूर निवासी दिनेश कुमार पिता-रामनाथ बिन्द के घर छापेमारी की गई। जंहा उनके द्वारा मीटर को बाईपास करते हुए अवैध रूप से 178 वाट विधुत भार के विधुत ऊर्जा की चोरी की जा रही थी। जिसके बाद विधुत चोरी में प्रयुक्त पि0 बी0 सी0 तार को अंशित रूप से काट लिया गया। इस विधुत ऊर्जा चोरी से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को 10 हजार 8 सौ 80 रूपये की राजस्व क्षति अनुमानित है।
जिसके बाद दूसरी छापेमारी ग्राम भदौरा, थाना चैनपुर, जिला कैमूर निवासी उषा देवी, पति-कैलाश बिन्द के घर की गई, जंहा उनके द्वारा मीटर को बाईपास करते हुए अवैध रूप से 178 वाट विधुत भार के विधुत ऊर्जा की चोरी की जा रही थी। जिसके बाद विधुत चोरी में प्रयुक्त पि0 बी0 सी0 तार को अंशित रूप से काट लिया गया। इस विधुत ऊर्जा चोरी से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को 10 हजार 6 सौ 13 रुपए की राजस्व क्षति अनुमानित है।
वही तीसरी छापेमारी ग्राम भदौरा, थाना चैनपुर, जिला कैमूर निवासी बजरंगी बिन्द, पिता- बचाऊ बिन्द के घर किया गया, जंहा उनके द्वारा मीटर को बाईपास करते हुए अवैध रूप से 316 वाट विधुत भार के विधुत ऊर्जा की चोरी की जा रही थी। जिसके बाद विधुत चोरी में प्रयुक्त पि0 बी0 सी0 तार को अंशित रूप से काट लिया गया। इस विधुत ऊर्जा चोरी से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को 10 हजार 7 सौ 66 रुपए की राजस्व क्षति अनुमानित है।
जबकि चौथी छापेमारी ग्राम इसिया, थाना चैनपुर, जिला कैमूर निवासी रतन पांडे, पिता विजय पांडे के घर किया गया, जंहा उनके द्वारा मीटर को बाईपास करते हुए अवैध रूप से 1100 वाट विधुत भार के विधुत ऊर्जा की चोरी की जा रही थी। जिसके बाद विधुत चोरी में प्रयुक्त पि0 बी0 सी0 तार को अंशित रूप से काट लिया गया। इस विधुत ऊर्जा चोरी से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को 59 हजार 6 सौ 80 रुपए की राजस्व क्षति अनुमानित है। साथ ही उन्होंने आग्रह किया है कि इन सभी उपभोक्ताओ के ऊपर भारतीय विधुत अधिनियम 2003 की संसोधित धारा 135 एवं अन्य सुसंगीत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की जाए।





