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इसमें कहा गया था कि छाता बाजार स्थित इमामबाड़े की जमीन श्रीगरीबनाथ न्यास समिति को दी गई है। 29 मार्च 1989 को छाता बाजार के इमामबाड़े को वक्फ की संपत्ति निबंधित कर दी गई है। पिछले वर्ष बिहार स्टेट बक्फ ट्रिब्यूनल में मामला आया। अधिवक्ता मो. अंजुम अख्तर ने डीएम को भेजे पत्र में लिखा है कि उक्त जमीन को नैवेद्यम प्रसाद वितरण के लिए निगम की ओर से दिया गया था। इस मामले में वाद दायर होने के बाद बीते 13 दिसंबर को सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने पूछा कि वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पत्र पर क्या कार्रवाई की गई। अगली तिथि को इसका जवाब दाखिल किया जाना है। मामले में अपर समाहर्ता एवं मुशहरी के अंचलाधिकारी को सूचना के साथ आवश्यक कार्रवाई का आग्रह जिला विधि प्रशाखा की ओर से किया गया है।