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दरअसल यह मामला पटना के राजीवनगर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा है न्यायाधीश संदीप कुमार की एकल पीठ ने साइबर अपराध से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए पटना के एसएसपी को भी निर्देश दिया है कि राजधानी के सभी थानों में इस तरह की रिपोर्ट का अपने स्तर से जांच करें और अगली सुनवाई में स्टेटस रिपोर्ट पेश करें।
इस सुनवाई के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के राजीव नगर शाखा प्रबंधक भी उपस्थित थे जेल में बंद एक व्यक्ति के खाते से भी साइबर अपराधियों के द्वारा पैसा निकाल लिए जाने पर ब्रांच के मैनेजर ने बताया कि पैसे की निकासी दिल्ली के वसंत विहार शाखा से की गई है ऐसा लगता है यह किसी नजदीकी ने किया है इस पर कोर्ट ने पूछा कि फिक्स्ड डिपॉजिट का पैसा कैसे निकाल दिया गया जिस पर प्रबंधक के द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।
इसके बाद अदालत ने निर्देश दिया है कि ग्राहकों का पैसा साइबर अपराधियों द्वारा गलत तरीके से निकाले जाने के मामले पर वह अपने स्तर से जांच कर दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएं।