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राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के साथ 21 एजेंडों पर लगी मुहर

Bihar: राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 21 एजेंडो पर मुहर लगाई गई जिसमें सरकार की ओर से दिवाली-छठ से पहले राजकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया गया है, सरकार के वेतनभोगियों, पेंशनभोगियों को 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से 34 फ़ीसदी के स्थान पर 38 फ़ीसदी महंगाई भत्ता की स्वीकृति दी गई है, 111 जिलों के 96 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए प्रभावित प्रति परिवारों को 3500 रुपए सहायता अनुदान राशि की स्वीकृति के साथ सूखे के मद्देनजर डीजल अनुदान मद में एक सौ करोड़ रुपए की अग्रिम राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई, सैप में कार्यरत कुल 3953 सेवानिवृत्त सैनिकों की एग्रीमेंट अवधि 2022-23 के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति दी गयी है।

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बिहार कैबिनेट

बैठक में प्रोबेशन निदेशालय में अतिरिक्त 97 निम्न वर्गीय लिपिक, 30 उच्च वर्गीय लिपिक तथा 10 प्रधान लिपिक यानी कुल 137 अतिरिक्त लिपिक संवर्ग के पदों की स्वीकृति दी गई है इस पर हर साल 5 करोड़ 25 लाख से अधिक का खर्च आयेगा वही शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बिहार मद्य निषेध अवर सेवा के विभिन्न कोटि के 905 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी से पटना जिले में छह, भागलपुर में दो, पश्चिम चंपारण में दो समेत अन्य जिलों में गश्ती दल गठित की जाएगी, जो शराब माफियाओं पर छापेमारी करेगी साथ ही सीमावर्ती जिलों में कार्यरत को 16 जाँच चौकियों में पर्याप्त पदाधिकारी एवं मद्य निषेध सिपाही का भी प्रतिस्थापन हो सकेगा। ‌

राज्य सरकार ने निवेश प्रोत्साहन नीति को प्रभावी बनाने के लिए कुछ संशोधन में किए हैं जिसमें से वापस क्षेत्र में आईटी पार्क, कॉल सेंटर, ऑनलाइन परीक्षा केंद्र एवं इलेक्ट्रॉनिक फेब्रिकेशन स्टार्टअप को वर्किंग स्पेस एवं स्टार्टअप हब वेयरहाउस एवं लॉजिस्टिक पार्क और रिसर्च लाइफ इन सभी को सरकार के जमीन आवंटित करेगी, 200 करोड़ परियोजना वाली इकाइयों के लिए प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष की गई है, दो करोड़ से कम निवेश प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य प्रशासन निवेश बोर्ड को प्राधिकृत किया गया है।

वही बिहार लोक सेवा आयोग 2022-23 में विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन के लिए 4 करोड़ रुपए की अग्रिम स्वीकृति एवं निकासी का फैसला लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट में सुनील कुमार वर्मा बनाम बिहार एवं अन्य में 12 सितंबर 2022 को पारित आदेश के अनुपालन में सुनील कुमार वर्मा को न्यायाधीश से सीधी भर्ती 2016 के तहत पुनः नियुक्त करने का निर्णय सरकार ने लिया है, साथ ही विभिन्न विश्वविद्यालयों मे 1420 शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मियों के पदों का प्रत्यर्पण किया गया है इसके फलस्वरूप नवपदस्थापित महाविद्यालय में नियुक्ति की जा सकेगी।

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