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मामले के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार 132 बीएन बीएसएफ कमांडेंट धनंजय मिश्रा के द्वारा 4 नवंबर 2024 को एक आदेश जारी करते हुए कहा गया कि होडल के रहने वाले कांस्टेबल भीमसेन ने भर्ती प्रक्रिया के दौरान फर्जी ट्रेड सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया था। सर्टिफिकेटों की जांच के दौरान वाटर मैनेजमेंट प्लंबिंग स्किल काउंसिल नई दिल्ली से प्राप्त रिपोर्ट में पुष्टि की गई है कि यह सर्टिफिकेट उनके कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया गया है और ना ही उस पर मौजूद हस्ताक्षर उनके कार्यालय के किसी अधिकारी का हैं। इसके बाद इस मामले में कांस्टेबल भीमसेन को बीएसएफ नियम 17 के तहत कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था। किंतु उनके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण असंतोषजनक थ।
जिसके बाद कांस्टेबल भीमसेन को 4 नवंबर को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इसके साथ ही उन्हें कोई पेंशन लाभ भी नहीं मिलेगा। उनके सभी बकाया भुगतान से लंबित देनदारियों की वसूली के भी आदेश दिए गए। पलवल एसपी के द्वारा इसे आगे की जांच के लिए किशनगंज बिहार भेजा जाए। जिसके संबंध में जिला पलवल के होडल थाना पुलिस ने शून्य FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए किशनगंज भेज दी गई है। आगे की कार्रवाई बिहार की किशनगंज पुलिस करेगी।