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मोहनिया में हुए गैंगरेप के मामले में दो आरोपियों को 35-35 वर्ष की सजा

Bihar: कैमूर जिले के भभुआ व्यवहार न्यायालय से दो गैंगरेप के आरोपियों को 35-35 वर्ष की सजा सुनाई गई है, सजा पाने वाले आरोपी मोहनिया वार्ड संख्या 16 के निवासी सिकंदर अंसारी एवं दूसरा मोहनिया वार्ड संख्या 15 के निवासी शहनवाज उर्फ सोनू बताए गए हैं, इसके साथ ही मामले में कुल 6,25000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है जबकि 2 लोगों के विरुद्ध अभी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है।

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गैंगरेप
गैंगरेप

ज्ञात हो कि बीते 15 नवंबर 2019 की तिथि को 4 लोगों के द्वारा एक नाबालिग के साथ गैंगरेप किया गया था, जिसके बाद गैंगरेप के आरोपियों के द्वारा गैंगरेप की एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दी गई थी जो काफी तेजी से फैलने लगी, जिसके बाद लोगों में आक्रोश इस कदर भड़का कि मोहनिया रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था, देखते ही देखते गोलीबारी आगजनी होने लगी, दो पक्षों में जमकर तनाव उत्पन्न हो गया था।

जिसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा मोहनिया में धारा 144 लगा दी गई थी, इसके साथ ही इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया था, वही दोनों पक्षों से कुल 10 लोग घायल भी हो गए थे, स्थिति को नियंत्रण करने के लिए रोहतास बक्सर एवं कैमूर की पुलिस के द्वारा लगातार कैंप किया जा रहा था, तत्कालीन डीएम डॉ नवल किशोर चौधरी एवं तत्कालीन दिलनवाज अहमद के काफी संघर्ष और प्रयास के बाद क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम की गई थी, और तत्काल गैंगरेप के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था।

उसी गैंगरेप के मामले में न्यायालय में वाद चल रहा था, जिसमें सिकंदर अंसारी एवं शाहनवाज उर्फ सोनू को 35-35 वर्षीय सजा सुनाई गई है, जबकि 2 लोगों के विरुद्ध अभी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, वहीं इस मामले में अधिवक्ता मंटू पांडे का कहना है कि न्यायालय के द्वारा पोक्सो एक्ट के तहत सजा नहीं सुनाई गई है इसके विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील की जाएगी।

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