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दिए गए आवेदन में पीपीआरओ ने लिखा है कि पंचायत समिति मोहनिया द्वारा 15वें वित्त आयोग मद वित्तीय वर्ष 2020-21 में ली गई 17 योजनाओं में पूर्व प्रखंड प्रमुख रिंकी देवी द्वारा टेंडर मां अंजनी इंटरप्राइजेज कुलहड़िया रामगढ़ को जून-जुलाई, अगस्त महीने में कुल 63 लाख 27 हजार पांच सौ रुपए का स्थानांतरण किया गया, तत्कालीन प्रमुख प्रमोद कुमार सिंह एवं अन्य पंचायत समिति सदस्यों द्वारा 15वें वित्त आयोग की राशि का मनमाने ढंग से व्यक्त किए जाने की शिकायत कैमूर के जिलाधिकारी से की गई थी, इसके आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्ता मोहनिया से मामले की जांच कराई गईं।
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जांच प्रतिवेदन में लिखा गया कि कतिपय योजना अपूर्ण एवं कतिपय योजनाओं में कार्य प्रारंभ किए बगैर ही राशि की निकासी की गई है, सभी राशि का स्थानांतरण मां अंजनी इंटरप्राइजेज को किया गया है, एक ही एजेंसी को सभी प्रकार की सामग्री मद में राशि का स्थानांतरण संगठित गबन को स्पष्ट करता है जो कि सरकारी धन का दुरुपयोग है।
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योजना के अभिलेख में राशि की निकासी मां अंजनी इंटरप्राइजेज के वाउचर के विरुद्ध किया गया है अर्थात मां अंजनी इंटरप्राइजेज के वास्तविक कर्ताधर्ता द्वारा राशि गबन के उद्देश्य से बिना सामग्री पूर्ति किए वाउचर प्रस्तुत किया गया है, यह सरकारी राशि के गबन के उद्देश्य किया गया धोखाधड़ी एवं फर्जीवाड़ा है, इससे स्पष्ट होता है कि मां अंजनी इंटरप्राइजेज के वास्तविक कर्ताधर्ता द्वारा सरकारी राशि के गबन के उद्देश्य से यह फर्जीवाड़ा किया गया है तथा 48 लाख 35 हजार 464 रूपए सरकारी राशि का संगठित रूप से गबन किया गया, पूर्व प्रखंड प्रमुख एवं मां अंजनी इंटरप्राइजेज नामक एजेंसी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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एफआईआर के आवेदन के साथ जिला पदाधिकारी के आदेश, भूमि सुधार उप समाहर्ता मोहनिया की जांच प्रतिवेदन, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान के वितरण, प्रखंड पंचायत पदाधिकारी का प्रतिवेदन एवं अन्य कागजात की छाया प्रति संलग्न की गई है।