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अधिसूचना में कहा गया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-8 और संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (ई) प्रावधानों के तहत अनंत सिंह को कनविक्शन की तिथि 21 जून के प्रभाव से बिहार विधानसभा की सदस्यता से रहित किया जाता है, आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट ने उन्हें 14 जून को ही दोषी करार दिया था और फिर 21 जून को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने 10 साल की सजा सुनाई क्योंकि 2 साल से ऊपर की सजा मिलने के बाद सदस्यता जानी तय है ऐसे में विधानसभा ने सजा की तिथि 21 जून से ही सदस्यता छीने जाने की जानकारी दी।
अनंत सिंह की विधायकी जाने के बाद राजद के विधायकों की संख्या 79 हो गई है 15 दिन पहले एआईएमआईएम के 4 विधायकों को राजद में शामिल हो जाने से इनकी संख्या 76 से 80 हुई थी पर सजायाफ्ता अनंत सिंह के जाते ही विधानसभा में राजद की संख्या कम हो गई है हालांकि अभी भी विधायकों की संख्या के मामले में राजद सबसे बड़ी पार्टी है, राजद के पास 79 विधायक है जबकि इसके बाद भाजपा है जिनके 77 विधायक है, जदयू के 45, कांग्रेस के 19, माले के 12, हम के चार, सीपीआई के दो, सीपीएम के दो, एआईएमआईए के एक और निर्दलीय के एक विधायक है।
सरकारी आवास से इंसास राइफल की मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट की बरामदगी के मामले में एमपी एमएलए के विशेष अदालत में गुरुवार को मामले के अभियुक्त मोकामा विधायक अनंत सिंह को दोषी करार दिया सांसदों और विधायकों के मामले की सुनवाई के लिए गठित पटना सिविल कोर्ट स्थित विशेष अदालत के न्यायाधीश त्रिलोकी दुबे ने मामले में सुनवाई के बाद गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए विधायक अनंत सिंह को आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया सजा के बिंदु पर सुनवाई 21 जुलाई 2022 को होगी।