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मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की राशि वापस नहीं करने वाले 5 लोगो पर हुआ सर्टिफिकेट केस

Bihar: भभुआ, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभुकों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की स्थापना हेतु अनुदान पर सहायता राशि दी जाती है। जिसमे सहायता राशि पाने वाले लाभुकों को 7 वर्ष में 84 किश्तों में राशि की वापसी करनी अनिवार्य है। किन्तु योजना की राशि लेने के बाद लाभुको के द्वारा निर्धारित समय पर राशि की वापसी नहीं की जा रही है। इस सम्बन्ध में जिला उद्योग केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में पूर्व के वित्तीय वर्षों में योजना की राशि लेने वाले लगभग 70 लाभुकों के द्वारा राशि वापस नहीं की गई है। वही राशि जमा करने के लिए महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र द्वारा नोटिस देकर राशि जमा करने की अपील की गई है।

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NS Newsवही इस सम्बन्ध में 5 लाभुकों के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस भी किया गया है। मुख्यमंत्री के द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देने तथा सभी वर्गों के युवक, युवतियों को उद्योग स्थापित करने में अभिरुचि पैदा करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति उद्यमी योजना, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना एवं युवा उद्यमी योजना संचालित किया गया है। आपको बता दे की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत नए उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए तक की राशि का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिसमें कुल परियोजना लागत का या अधिकतम 5 लाख रुपए तक की राशि निधारित ब्याज,और 50 प्रतिशत या अधिकतम 5 लाख रुपए की राशि का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

महा प्रबंधक जिला उद्योग के पदाधिकारी हेमलता सिंह ने बताया की केंद्र मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरआत 2018 से हुई है, इस योजना के तहत युवाओं, महिलाओं को उद्योग की स्थापना के लिए अनुदान की राशि सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। जिसके लिए 10 लाख की राशि ऋण दिया जाता है। जिसमें 5 लाख अनुदान सब्सिडी दी जाती है। वही कैमूर में लगभग 70 लाभुकों ने ऋण राशि वापस नहीं की है। इन सभी पर डेढ करोड से अधिक राशि की देनदारी है। ऋण राशि 7 वर्ष में लाभुक को 84 किश्तों में वापस करने का प्रावधान है। अब तक 5 लाभुकों पर सर्टिफिकेट केस किया गया है।

 

 

 

 

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