कैमूर (भभुआ): बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना से पहले जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिला दंडाधिकारी सुनील कुमार (भा.प्र.से.) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा (Prohibitory Order) लागू कर दी है।
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यह आदेश मतगणना स्थल कृषि उत्पादन बाजार समिति, मोहनिया (कैमूर) तथा उसके आसपास के इलाकों में प्रभावी रहेगा। आदेश का उद्देश्य मतगणना के दिन किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, भीड़भाड़ या शांति भंग की स्थिति को रोकना है।
मतगणना 14 नवंबर को सुबह 8 बजे से
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना 14 नवंबर 2025 को सुबह 08:00 बजे से शुरू होगी। प्रशासनिक सतर्कता के तहत निषेधाज्ञा उसी दिन सुबह 06:00 बजे से लागू रहेगी।
निषेधाज्ञा की प्रमुख शर्तें
मतगणना स्थल और उसके आसपास 200 गज के दायरे में अनावश्यक भीड़ या किसी प्रकार की गैर-कानूनी सभा पूरी तरह प्रतिबंधित होगी।
किसी भी व्यक्ति को अस्त्र-शस्त्र या हथियार (लाठी, भाला, चाकू, कुल्हाड़ी, विस्फोटक, आग्नेयास्त्र आदि) लेकर चलने या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी।
मोबाइल फोन, कैमरा, वायरलेस, या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ मतगणना केंद्र में प्रवेश केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही मिलेगा।
मतगणना स्थल के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर आदि) के प्रयोग पर रोक लगाई गई है।
विजय जुलूस निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
केवल अधिकृत वाहनों को ही मतगणना केंद्र परिसर तक प्रवेश की अनुमति होगी।
मतगणना से जुड़ी किसी भी गोपनीय जानकारी या दस्तावेज़ का सार्वजनिक प्रदर्शन वर्जित है।
किसी भी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को मतगणना अभिकर्ता (Counting Agent) के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।
छूट प्राप्त श्रेणियाँ (अपवाद)
कुछ व्यक्तियों और सेवाओं को इस निषेधाज्ञा से छूट दी गई है —
शासकीय कार्य में संलग्न दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी, एवं मतगणना कार्य में नियुक्त कर्मी।
निर्वाचन उम्मीदवार जो वर्तमान में सांसद, विधायक या विधान पार्षद हैं; इन्हें मतगणना कक्ष में रहने की अनुमति होगी। हालांकि, उनके सुरक्षा कर्मियों (हथियार सहित) को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
आपात सेवाओं में लगे वाहन (एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, आदि)।
सिख धर्मावलंबियों के लिए कृपाण धारण करने की परंपरा तथा धार्मिक व्यक्तियों के परंपरागत शस्त्र इस आदेश से मुक्त रहेंगे।
कड़े पालन के निर्देश
जिला प्रशासन ने थानाध्यक्षों, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, गश्ती दलों, अनुमंडल पदाधिकारी (मोहनिया) तथा पुलिस अधीक्षक कैमूर (भभुआ) को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।



