Bihar, कैमूर, दिनांक – 25 अगस्त 2025: वाराणसी–रांची–कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे (भारतमाला परियोजना) के लिए अधिग्रहित भूमि के स्वामियों (रैयतों) को शीघ्र एवं पारदर्शी ढंग से मुआवजा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कैमूर जिला प्रशासन द्वारा विशेष ग्राम-स्तरीय भुगतान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
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आर्बिट्रेशन न्यायालय के आदेशों तथा परियोजना निदेशक, NHAI सासाराम से प्राप्त अनुमोदन के आलोक में, जिले के चांद, चैनपुर, रामपुर एवं भगवानपुर अंचलों के अंतर्गत कुल 55 राजस्व ग्रामों के पात्र रैयतों को निर्धारित तिथि पर शिविर में उपस्थित होकर आवेदन समर्पण करने हेतु आमंत्रित किया गया है।
1. शिविरों का समय-निर्धारण
शिविर 27 अगस्त 2025 से 04 अक्टूबर 2025 तक ग्राम/पंचायत स्तर पर आयोजित होंगे। प्रत्येक ग्राम की तिथि एवं स्थल संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा पूर्व-प्रचारित किया जाएगा।
अंचल चैनपुर अंतर्गत
सिहोरा, विरना – 27.08.2025
करवौंदिया, दुलहरा – 28.08.2025
मानपुर, गाजीपुर – 29.08.2025
बिउर, सिकन्दरपुर – 30.08.2025
मसोई कला, मसोई खुर्द – 01.09.2025
डड़वा, खखड़ा – 02.09.2025
सिरबिट, कुरई – 03.09.2025
अंचल चाँद अंतर्गत
जिगना, खैटी – 04.09.2025
गोई, सिहोरिया – 06.09.2025
कड़ियरा, औरईया – 08.09.2025
भेरी, बघैला – 09.09.2025
सरैला, बैरी – 10.09.2025
लहुरी बैरी, कुतुबनपुर – 11.09.2025
गेहॅूआ – 12.09.2025
अंचल रामपुर अंतर्गत
अकोढ़ी, टेटिहॉ – 13.09.2025
नरजो, करिगाई – 15.09.2025
विजरा – 16.09.2025
झलखोरा – 17.09.2025
रामपुर, निसिजा – 18.09.2025
पाली, गंगापुर – 19.09.2025
बसनी, पतीला – 20.09.2025
चमरियॉव, कुड़न – 22.09.2025
मईडाड़ कला, मईडाड़ खुर्द – 23.09.2025
ब्रम्हताली, पसाई – 24.09.2025
अंचल भगवानपुर अंतर्गत
ओरा, दुबौली – 25.09.2025
भैरोपुर, ददरा – 26.09.2025
कोचाड़ी, कोचड़ा – 27.09.2025
कुसडेहरा, ढ़ेकहरी – 03.10.2025
बहोरनपुर, बबुरा – 04.10.2025
2. पात्रता एवं पृष्ठभूमि
ऐसे रैयत, जिनके पक्ष में आर्बिट्रेशन न्यायालय द्वारा मुआवजा भुगतान का आदेश पारित किया गया है।
अनेक पात्र रैयत अब तक आवेदन समर्पित नहीं कर पाए हैं, जिससे ब्याज हानि का खतरा है।
सभी पात्र रैयतों से अपील है कि वे निर्धारित तिथि पर अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।
3. अपेक्षित दस्तावेज (मूल एवं फोटोकॉपी सहित)
1. खसरा/खतियान/कब्ज़ा प्रमाण पत्र
2. अद्यतन लगान रसीद
3. एलपीसी (भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र)
4. वारिस प्रमाण पत्र (रैयत की मृत्यु की स्थिति में)
5. बैंक पासबुक की प्रति
6. आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की प्रति
7. गैर-न्यायिक स्टाम्प पर शपथ पत्र
8. पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो
9. आर्बिट्रेशन न्यायालय के आदेश की प्रति
4. शिविर में की जाने वाली कार्रवाई
भू-स्वामित्व एवं वंशावली संबंधी प्रपत्रों का निर्माण/सत्यापन
अद्यतन लगान रसीद का निर्गमन
ऑनलाइन भुगतान आवेदन का सत्यापन एवं समर्पण
दस्तावेज़ जाँच के उपरांत मुआवजा भुगतान की अग्रेतर प्रक्रिया
5. व्यवस्था, सुरक्षा एवं समन्वय
प्रत्येक स्थल पर पेयजल, बैठक एवं छाया की समुचित व्यवस्था।
विधि-व्यवस्था हेतु अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी एवं पुलिस बल की तैनाती।
NHAI (परियोजना निदेशक, सासाराम) व स्थानीय प्रशासन के समन्वय से संचालन।
प्रचार-प्रसार हेतु प्रचार वाहन, माइक, पोस्टर-बैनर, सूचना-पत्र एवं घर-घर सूचना।
राजस्व कर्मियों को रैयतों के घर भेजकर व्यक्तिगत अनुरोध कराया जा रहा है।
6. अवैधानिक व्यवधान पर कार्रवाई
अनुमंडल पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा रैयतों को आवेदन देने से रोकने एवं परियोजना में बाधा पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सरकारी कार्य में बाधा किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी।
7. प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन सभी पात्र रैयतों से पुनः अपील करता है कि वे निर्धारित तिथि, समय एवं स्थल पर आवश्यक दस्तावेजों सहित उपस्थित होकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें।
जिला पदाधिकारी, कैमूर ने कहा –
“आर्बिट्रेशन न्यायालय के आदेशों के अनुरूप पात्र रैयतों को त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ग्राम-स्तरीय शिविरों से रैयतों को घर-देहरी पर ही समस्त सुविधाएँ प्राप्त होंगी। सभी पात्र रैयत समय पर पहुँचकर इस अवसर का लाभ उठाएँ।”