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भभुआ कोर्ट में दुष्कर्मी को 15 साल सश्रम कारावास की सजा, चाकू की नोक पर दिया था दुष्कर्म की घटना को अंजाम

Bihar: कैमूर जिले के भभुआ कोर्ट में एक दुष्कर्मी को 15 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई आरोपी ने चाकू की नोक पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था मामले की सुनवाई एडीजे षष्टम संदीप कुमार मिश्र की अदालत में हुई आरोपी पर कारावास के साथ 10 हजार आर्थिक दंड की भी सजा सुनाई गई है।

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अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी पोक्सो के विशेष लोक अभियोजक शशि भूषण पांडे ने बताया कि भभुआ थाना के शिवपुर का निवासी अभियुक्त प्रताप राम ने पीड़िता को घर में अकेला देखकर चाकू की नोक पर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था उसे जान मारने की धमकी देते हुए दुष्कर्म किया, पीड़िता के शोर पर उसी घर में सो रहे पीड़िता के भाई बहन उठ गए, अभियुक्त को घर से भागते पीड़िता के भाई बहन और बड़ी मां ने देख लिया।

इसकी प्राथमिकी महिला थाना कांड संख्या 20/2017 दर्ज कराई गई थी जिसके बाद अभियोजन की तरफ से 11 साक्ष्यों का बयान कराया गया जिसके बाद न्यायालय ने विचारण के दौरान अभियुक्त को भादवि की धारा 357, 376 और 354(b) के तहत दोषी पाते हुए 376 में 15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई, अर्थदंड जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा होगी।

भादवि की धारा 357 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास, 5 हजार रुपए का जुर्माना एवं जुर्माना नहीं देने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास, भादवि की धारा 354 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास, सह 5 हजार रुपया अर्थदंड की राशि देने पर 3 माह का कारावास भुगतनी होगी, सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, न्यायालय ने पीड़िता को प्रतिकर के रूप में 3 लाख रुपए देने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को किया है।

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