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बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को उम्रकैद, पाक्सो कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा

बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को उम्रकैद, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा

Bihar: मुंगेर न्याय मंडल की विशेष पॉक्सो (POCSO) अदालत ने एक सनसनीखेज मामले में बेटी के साथ यौन शोषण करने वाले दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को उम्रकैद

2022 में दर्ज हुआ था मामला
यह मामला वर्ष 2022 का है, जो जमालपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पीड़िता की मां ने ही अपने पति के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ यौन शोषण किया, जिससे पिता-पुत्री जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित किया गया।

अभियोजन पक्ष ने पेश किए 11 गवाह
मामले में पुलिस जांच पूरी होने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। विशेष लोक अभियोजक प्रीतम कुमार वैश्य ने बताया कि सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहों की गवाही कराई गई, जिन्होंने घटना की पुष्टि करते हुए आरोपों का समर्थन किया।

24 फरवरी को दोषी करार, अब सुनाई गई सजा
सभी पक्षों की दलीलें और साक्ष्यों को सुनने के बाद अदालत ने 24 फरवरी 2026 को आरोपी को दोषी करार दिया था। इसके बाद सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौधरी की अदालत ने भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

आरोपी रहा है सुरक्षाबलों का सदस्य
बताया जाता है कि दोषी व्यक्ति पहले सीआरपीएफ का जवान रह चुका है और एनएसजी (नेशनल सिक्योरिटी गार्ड) का भी हिस्सा रहा है। अदालत के इस फैसले को बाल अपराध के मामलों में एक कड़ा संदेश माना जा रहा है।

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