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6 years ago, the Nitish government had introduced the prohibition law in Bihar and on 6 April 2016, the prohibition was partially implemented, but after that, complete prohibition was implemented in Bihar, 6 years ago, the members in the assembly did not drink alcohol. Was sworn in and after 6 years major changes have been made in the prohibition law.
सरकार ने बिहार विधानसभा में शराबबंदी संशोधन विधेयक को पेश किया और यह विधेयक पास भी हो गया शराबबंदी कानून में बदलाव के बाद अब नियमों में बदलाव देखने को मिलेंगे शराबबंदी कानून में जो बदलाव किए गए है, इस तरह है-
(1.) नजदीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेक के समक्ष पेश किया जाएगा
(2.) जुर्माना देकर छूट सकता है पकड़ा गया आरोपी
(3.) जुर्माना नहीं देने पर एक महीने की सजा हो सकती है
(4.) बार-बार पकड़े जाने पर जेल और जुर्माना दोनों होगा
(5.) जुर्माने की राशि राज्य सरकार तय करेगी
(6.) पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने जब्त सामान नहीं पेश करना होगा
(7.) पुलिस पदाधिकारी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पेश कर सकते हैं
(8.) नमूना सुरक्षित रखकर जब्त सामान को नष्ट किया जा सकेगा
(9.) इसके लिए परिवहन की चुनौती और भूभाग की समस्या दिखाना होगा
(10.) डीएम के आदेश तक जब्त वस्तुओं को सुरक्षित रखना जरूरी
(11.) मामले की सुनवाई एक साल के अंदर पूरी करनी होगी
(12.) धारा-37 में सजा पूरा कर चुका आरोपी जेल से छूट जाएगा
(13.) तलाशी, जब्ती, शराब नष्ट करने को लेकर है विशेष नियम