Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

बता दें कि हर वार्ड में बूथों का गठन किया जाएगा एक बूथ पर अधिकतम 1000 में मतदाता वोट दे सकेंगे राज्य निर्वाचन आयोग ने जो निर्देश दिया है उसके मुताबिक बूथों का गठन इस तरह से किया जाएगा कि किसी भी वोटर को बूथ पहुंचने में अधिकतम 2 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी न तय करनी पड़े, नगरपालिका चुनाव के लिए स्थापित किए जाने वाले बूथ किसी भी हालत में थाना भवन, मठ-मंदिर, अस्पताल, नहीं हो सभी बूथों पर बिजली, पानी, शौचालय, रैप और शेड की सुविधा अनिवार्य है, मलीन बस्ती में 250 की आबादी पर भी एक बूथ का गठन किया जा सकता है।
अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी को पीठासीन पदाधिकारी और मतदान पदाधिकारी बहाल किया जाए, बूथ यथासंभव सरकारी और अर्द्ध सरकारी भवन में ही बनाए जाएंगे, आयोग ने 19 जुलाई को जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) कार्यालय के सूचना पट्ट, संबंधित नगर निकाय के कार्यालय, नगर निकाय के निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्ट वार्ड में स्थित डाकघर, अस्पताल या अन्य सार्वजनिक स्थल पर बूथों के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा, इसका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाएगा जिन स्थलों पर लाट-बाजार लगते हैं, वहां पर ढोल पीटकर सचनाओं का प्रचार किया।