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बिहार कैबिनेट की बड़ी बैठक : सात जिलों में नए मेडिकल कॉलेज, मानदेय-भत्ता बढ़ा, नया ब्यूरो गठित

बिहार कैबिनेट मीटिंग: सात जिलों में नए मेडिकल कॉलेज, मानदेय-भत्ता बढ़ा, नया ब्यूरो गठित

बिहार, पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक में कुल 48 एजेंडों को मंजूरी मिली। इनमें सात नए मेडिकल कॉलेज खोलने, ग्राम कचहरी सचिव, गृह रक्षकों और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों का मानदेय-भत्ता बढ़ाने समेत कई बड़े फैसले शामिल हैं।

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बिहार कैबिनेट बैठक 2025

सात जिलों में नए मेडिकल कॉलेज

कैबिनेट ने गांधी मैदान में की गई घोषणा के अनुरूप किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल खोलने का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया है।

गृह रक्षकों और ग्राम कचहरी सचिव का मानदेय बढ़ा

कैबिनेट सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि गृह रक्षकों का कर्तव्य एवं प्रशिक्षण भत्ता बढ़ा दिया गया है।

पहले गृह रक्षकों को ₹774 प्रतिदिन मिलता था, अब यह बढ़ाकर ₹1121 प्रति दिन कर दिया गया है।

ग्राम कचहरी सचिवों का मासिक मानदेय ₹6000 से बढ़ाकर ₹9000 कर दिया गया है।

पंचायती राज विभाग के तकनीकी सहायक एवं लेखपाल आईटी सहायकों का मानदेय भी 1 जुलाई 2025 से बढ़े हुए दरों पर मिलेगा।

आवास योजना से जुड़े कर्मियों का मानदेय भी बढ़ा

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत संविदा पर कार्यरत ग्रामीण आवास सहायक, पर्यवेक्षक, प्रखंड लेखपाल और लेखा सहायकों के मानदेय में भी 10% से 25% तक वृद्धि की गई है।

मेडिकल व अन्य इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ा

स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, फिजियोथैरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी महाविद्यालयों के इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ा दिया है।

₹20,000 प्रतिमाह पाने वाले इंटर्न को अब ₹27,000 प्रतिमाह मिलेंगे।

₹15,000 प्रतिमाह पाने वालों को अब ₹20,000 प्रतिमाह दिए जाएंगे।

3233 नए पदों का सृजन

बैठक में विभिन्न विभागों के लिए 3233 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।

नया “मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो”

राज्य सरकार ने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की तर्ज पर अपना ‘मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो’ गठित करने का निर्णय लिया है। यह ब्यूरो राज्य में मादक पदार्थों, स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों और शराब से जुड़ी अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई करेगा।

इसके संचालन के लिए 88 नए पद सृजित किए गए हैं।

12 पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति होगी।

पहले से सृजित 229 पदों को इस ब्यूरो में स्थानांतरित किया जाएगा।

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