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बकाया भुगतान नहीं करने पर जल संसाधन विभाग की 3.75 एकड़ जमीन नीलामी का आदेश

Bihar, कैमूर (मोहनियां): कैमूर जिले के मोहनियां में न्यायालय ने जल संसाधन विभाग की 3.75 एकड़ भूमि (जिसमें विभाग का कार्यालय भी शामिल है) की नीलामी का आदेश जारी किया है। यह आदेश विभाग द्वारा मेसर्स शिव शंकर कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को ब्याज सहित करीब डेढ़ करोड़ रुपए का भुगतान न करने के कारण दिया गया।

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अनुमंडल व्यवहार न्यायालय मोहनिया

बुधवार को न्यायालय के आदेश पर डुगडुगी बजाकर जल संसाधन विभाग मोहनियां के कार्यालय पर इश्तिहार चिपकाया गया। इस दौरान न्यायालय के नाजीर प्रेमचंद लाल की उपस्थिति में जमीन की माफी कराई गई। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग वहां जुट गए।

विवाद की पृष्ठभूमि

वर्ष 1989-90 में बहुआरा वियर सह ब्रिज एवं अन्य कार्यों को लेकर विभाग और कंपनी के बीच एकरारनामा हुआ था।

1992 में काम पूरा हो गया और विभाग पर कंपनी का 28,16,033 रुपए बकाया था।

भुगतान न होने पर कंपनी ने भभुआ व्यवहार न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

न्यायालय ने 2019 में ही 16% ब्याज के साथ तीन माह में भुगतान करने का आदेश दिया था।

आदेश का उल्लंघन

निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी विभाग द्वारा भुगतान नहीं किया गया। कंपनी ने पुनः अदालत की शरण ली।
इस पर एसीजेएम-1 संगम कुमार ने विभाग की जमीन नीलाम करने का आदेश दिया और 9 सितंबर 2019 से अब तक 16% ब्याज सहित राशि का भुगतान करने का निर्देश जारी किया। यह रकम अब करीब डेढ़ करोड़ तक पहुंच गई है।

विभाग का बयान

जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता उदय कुमार ने कहा कि “न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जाएगा और वरीय पदाधिकारी से इस पर विचार-विमर्श किया जाएगा।”

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