Homeचैनपुरपशु क्रूरता अधिनियम के तहत दो आरोपी के घर कुर्की इश्तेहार चस्पा

पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दो आरोपी के घर कुर्की इश्तेहार चस्पा

Bihar: कैमुर जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के चैनपुर पठान टोली मोहल्ले में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत फरार चल रहे दो आरोपियों के घर उत्तर प्रदेश और चैनपुर पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए न्यायालय द्वारा जारी इश्तेहार चस्पा किया गया है,। फरार आरोपियों की पहचान नूर मोहम्मद कुरैशी पिता अजीमुल्ला कुरैशी एवं इकबाल कुरैशी पिता अजीमुल्ला कुरैशी के रूप में हुई है।

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पशु क्रूरता अधिनियम
पशु क्रूरता अधिनियम

यूपी पुलिस के अपर निरीक्षक रामाशंकर के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश चंदौली के शहाबगंज थाना में गोवध निवारण अधिनियम एवं पशु क्रूरता अधिनियम के तहत नूर मोहम्मद कुरैशी एवं इकबाल कुरैशी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज है, गिरफ्तारी के लिए कई बार छापेमारी की गई मगर लगातार दोनों लोग फरार चल रहे थे।

न्यायालय द्वारा जारी कुर्की जब्ती का इश्तेहार चैनपुर पुलिस की मौजूदगी में आरोपित के घर चस्पा किया गया है, उस दौरान न्यायालय द्वारा जारी इश्तेहार लोगों को पढ़कर सुनाए भी गया है, न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई समय अवधि के अंदर अगर दोनों आरोपितों के द्वारा आत्मसमर्पण नहीं किया जाता है तो कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

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